भारत के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में, भारत का प्रधानमंत्री बनने की योग्यता क्या है ?, भारत के प्रधानमंत्री के कार्य क्या-क्या कार्य है ? और प्रधानमन्त्री का मासिक वेतन कितना है ? भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री का क्या नाम था ? सबसे अधिक उम्र में कौन भारत का प्रधानमंत्री बना ? सभी प्रश्नो के उत्तर के साथ-साथ भारत के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में भारत के प्रधानमंत्रीयों के नाम के साथ उनका कार्यकाल भी बताया गया है –
भारत के सभी प्रधानमंत्री List of Prime MInister :-
नाम
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कार्यकाल
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विशेष
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1. जवाहर लाल नेहरू
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15.08.1947 – 27.05.1964
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सबसे लम्बा कार्यकाल
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2. लाल बहादुर शास्त्री
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09.06.1964 – 11.01.1966
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3. इंदिरा गाँधी
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24.01.1966 – 24.03.1977
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4. मोरारजी देसाई
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24.03.1977 – 28.07.1979
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प्रथम गैर कांग्रेसी प्र. मंत्री एवं प्र. मंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्र. मंत्री
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5. चौधरी चरण सिंह
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28.07.1979 – 14.01.1980
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लोक सभा का सामना न करने वाले प्रधान मंत्री
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6. इंदिरा गाँधी राजीव गाँधी
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14.01.1980 – 31.10.1984
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7. राजीव गाँधी
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31.10.1984 – 02.12.1989
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8. विश्वनाथ प्रताप सिंह
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02.12.1989 – 10.11.1990
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अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री
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9. चंद्रशेखर
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10.11.1990 – 21.06.1991
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10. पी. वी. नरसिम्हाराव
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21.06.1991 – 16.05.1996
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पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं
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11. अटल बिहारी बाजपेयी
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16.05.1996 – 01.06.1996)
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सबसे छोटा कार्यकाल (13 दिन
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12. एच. डी. देवगौड़ा
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01.06.1996 – 21.04.1997
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पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य
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13. आई. के. गुजराल
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21.04.1997 – 19.03.1998
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14. अटल बिहारी बाजपेयी
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19.03.1998 – 13.10.1999
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15. अटल बिहारी बाजपेयी
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16.10.1999 – 22.05.2004
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16. डा. मनमोहन सिंह
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22.05.2004 – 26.05.2014
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17. नरेंद्र मोदी
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26.05.2014 – 23.05.2019
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18. नरेंद्र मोदी –
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23.05.2019 –
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- तीन प्र्धानमंत्रियों (जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गाँधी) की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गयी थी।
- लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी, 1966 ईस्वी को भारत से बाहर ताशकंद में हुई।
- मोरार जी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गाँधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने।
- गुलजारी लाल नंदा 27 मई, 1964 से 09 जून, 1964 ईस्वी तक एवं 11 जनवरी, 1966 से 24 जनवरी, 1966 ईस्वी तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने।
भारत के प्रधानमंत्री संबन्धित महत्वपूर्ण बाते –
- संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उनके कार्यों के सम्पादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरीषद् होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है।
- संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।
- मंत्रिपरीषद् का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो, तो उसे छह महीने के अंदर संसद सदस्य बनना जरूरी है, नहीं तो उसे अपना पद होगा।
- पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएँ प्राप्त होती है।
- मंत्रिपरीषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे, तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है।
- मंत्री तीन प्रकार के होते है : केबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री।
- कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते है। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोक सभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है।
- प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है।
- प्रधान मंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद्, राष्ट्रीय एकता परिषद्, अंतर्राज्यीय परिषद् तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् का अध्यक्ष होता है।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। (अनुच्छेद – 78)
- प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों, जैसे – भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है।
- प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरीषद् बैठक की अध्यक्षता करता है। तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है।
- प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा। वे कुल 16 वर्ष, 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद पर रहे।
- देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी बनी। वे ऐसी पहली व्यक्ति रहीं जो दो अलग-अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही।
- पहली बार इंदिरा गाँधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थीं।
- चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे, जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुई और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए।
- एक कार्यकाल में सबसे काम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए।
- कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जग जीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष केंद्रिय मंत्रिमंडल में रहे।
- सबसे लम्बी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृतकौर थी।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति –
प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 75 में केवल इतना ही उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। हमारे देश में प्रचलित संसदीय शासन पद्धति इंग्लैंड की शासन व्यवस्था की देन है। जिस प्रकार इंग्लैंड का सम्राट या सम्राज्ञी किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं करता अपितु वह उस व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे कॉमन्स सदन (House of Common) में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो अथवा वह बहुसंख्यक दल का नेता हो।
प्रधानमंत्री की कार्य/ शक्तियां –
- मंत्रिपरीषद् का निर्माण
- विभागों का वितरण
- मंत्रिपरीषद् का विस्तार और पुनर्गठन
- मंत्रिमंडल का अध्यक्ष
- मंत्रिमंडल का नेता
- राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल में कड़ी
- सदन का नेता
- सरकार का मुखिया
- नियुक्तियां
- संकटकालीन शक्तियां और प्रधानमंत्री
मंत्रिपरीषद् और मंत्रिमंडल में अंतर –
- मंत्रिपरीषद् एक व्यापक संस्था है पर मंत्रिमंडल इसकी एक आंतरिक समिति के समान होती है।
- मंत्रिमंडल ने सभी सदस्य मंत्रिपरीषद् के सदस्य होते है परन्तु मंत्रिपरीषद् के सभी सदस्य नहीं होते
- नीतियों का निर्माण और शासन संबंधी सारे निर्णय मंत्रिमंडल लेता है, परन्तु उनके संबंध में उत्तरदायित्व समूचे मंत्रिपरीषद् को होता है।
- संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरीषद् की व्यवस्था की गई है। मंत्रिपरीषद् से संबंधित संविधान के अनुच्छेदों में मंत्रिमंडल का वर्णन नहीं है। मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन संविधान के केवल अनुच्छेद 352 में किया गया है।
भारत के प्रधानमंत्री का वेतन –
- 1 लाख 60 हजार रूपये मासिक
भारत के उप-प्रधानमंत्री –
- भारत के प्रथम उप-प्रधानमंत्री सरदार वल्ल्भ भाई पटेल थे।